You are here
Home > Yojna >

PMSBY Yojana In Hindi ! पीएमएसबीवाई योजना क्या है

PMSBY Yojana In Hindi केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल है। इस बीमा योजना में दुर्घटना की स्थिति में मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम की दर पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। यह राशि आपके लिंक किए गए बैंक खाते से अपने आप काट ली जाती है। इसके तहत नामांकन की अवधि 1 जून से 31 मई तक है। यानी आप मई में ही इस योजना का नवीनीकरण करा सकते हैं। योजना का कार्यकाल एक वर्ष है और इसे हर साल नवीनीकृत करना होता है। इसमें 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है, जिसका किसी भी बैंक में अकाउंट होता है। वो इस योजना का लाभ उठा सकता है।

PMSBY Yojana का कवरेज दायरा क्या है

PMSBY Yojana In Hindi  पीएमएसबीवाई योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के पात्र होंगे। एक या अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक बचत बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधारकार्ड बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। पीएमएसबीवाई योजना व्यक्ति के बैंक खाते से ही जुडी होती है और इसका लाभ भी आपको बैंक खाते से ही मिलता है।

PMSBY Yojana के लिए क्या आवश्यक है

  • इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 70 साल की आयु बाद इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास किसी भी बैंक में एक बैंक खाता होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रीमियम का पैसा सीधे बैंक खाते से डेबिट किया जाता है।
  • इस योजना के तहत यदि खाते में कोई शेष राशि नहीं है, तो पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी।
  • इस योजना में बैंक खाता बंद करने की स्थिति में, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  • यदि आपके पास एक से अधिक बैंक में खाते हैं, तो केवल एक बैंक खाते को ही इस योजना से जोड़ा जा सकता है।

PMSBY Yojana का लाभ कैसे मिलता है

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के बाद व्यक्ति को निम्नलिखित बीमा कवर दिया जाता है :-

  • जिस भी आश्रित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों के परिवार वालो को 2 लाख रुपये की राशि बीमा के रूप में दी जाती है।
  • जो व्यक्ति किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
  • आंशिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  • किसी व्यक्ति की दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर 2 लाख रूपये की बीमित राशि दी जाती है।
  • एक आंख की कुल और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर 1 लाख रूपये की बीमित राशि दी जाती है।

PMSBY Yojana का लाभ कब समाप्त हो जाता है

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा :-

  • आवेदक की 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यह कवर समाप्त हो जाता है।
  • बैंक में खाता बंद करने पर या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी होने पर भी इस योजना का कवर नहीं मिलता।
  • यदि कोई सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक तक ही सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
  • यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।
  • सहभागी बैंक प्रीमियम राशि की कटौती उसी महीने करेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, अधिमानतः हर साल मई में, और बीमा कंपनी को देय राशि उसी महीने में भेज दी जाएगी।
  • बचत खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। बैंक इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं देगा।
  • यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो योजना की सदस्यता योजना में शामिल होने की तिथि से रद्द मानी जाएगी और उसके संबंध में भुगतान किया गया सभी प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।

PMSBY Yojana को SMS द्वारा लेने का प्रोसेस

एसएमएस के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता लेने की प्रक्रिया निम्न है :-

  • पात्र ग्राहक को एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें उन्हें ‘पीएमएसबीवाई <स्पेस> वाई’ के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है।
  • योजना को नामांकित करने के लिए, ग्राहकों को ‘पीएमएसबीवाई <स्पेस> वाई’ एसएमएस का जवाब देना होगा।
  • ग्राहक को एसएमएस के जवाब में ग्राहक को एक पावती संदेश भेजा जाता है।
  • आगे की प्रक्रिया के लिए, आवेदन में ग्राहक का नाम, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि आदि का विवरण होना चाहिए।
  • विवरण सीधे ग्राहक के भाग लेने वाले बैंक खाते से लिया जाता है।
  • यदि ग्राहक के आवश्यक विवरण बैंकिंग रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं, तो पुष्टिकरण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और ग्राहकों को निकटतम शाखा से भौतिक रूप से आवेदन करना होगा।
  • यदि अपर्याप्त शेष राशि के परिणामस्वरूप प्रीमियम का ऑटो डेबिट विफल हो जाता है तो पॉलिसी का कवरेज समाप्त हो जाएगा लेकिन पॉलिसी अभी भी लागू रहेगी।

PMSBY Yojana को Net Banking द्वारा लेने का प्रोसेस

नेट-बैंकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता लेने की प्रक्रिया निम्न है :-

  • पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें और बीमा टैब पर क्लिक करें।
  • मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध दोनों योजनाओं में से चुनें।
  • उस खाते का चयन करें जिसके माध्यम से आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं।
  • चयनित खाते के अनुसार पॉलिसी कवर राशि, नामांकित विवरण और प्रीमियम राशि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आप या तो सेविंग अकाउंट नॉमिनी चुन सकते हैं या एक नया नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
  • एक बार जब आप अपनी पॉलिसी नॉमिनी का नाम प्रदान कर दें तो निम्नलिखित विवरण पर क्लिक करें: -अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा।योजना विवरण, नियम और शर्तें “मेरे पास इसके लिए कोई अन्य नीति नहीं है” .
  • एक बार जब आप जारी रखें बटन पर क्लिक करते हैं तो विस्तृत नीति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  • आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों को सत्यापित करें और पुष्टि पर क्लिक करें।
  • आपको एक पावती पर्ची प्रदान की जाएगी जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी।
  • किसी और संदर्भ के लिए पावती संख्या को सहेजना न भूलें।

PMSBY Yojana को Bank के द्वारा लेने का प्रोसेस

बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता लेने की प्रक्रिया निम्न है :-

  • आप उस बैंक की किसी भी शाखा में जाकर PMSBY पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आपका खाता है।
  • इस योजना से संबंधित प्रपत्र https://www.dif.mp.gov.in/pmjsby.htm से डाउनलोड कर बैंक में जमा किया जा सकता है।
  • प्रीमियम के लिए आपको बैंक फॉर्म में अप्रूवल देना होता है कि प्रीमियम की राशि आपके अकाउंट से अपने आप कट जाती है।
  • बैंक मित्र भी घर-घर जाकर PMSBY पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बीमा एजेंट से भी संपर्क किया जा सकता है।
  • सरकारी बीमा कंपनियां और कई निजी बीमा कंपनियां भी इस योजना को बेचती हैं।

PMSBY Yojana के तहत क्लेम के लिए कैसे अप्लाई करे

  • प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य से होती है।
  • बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, दुर्घटना की सूचना पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए और तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए।
  • बीमाधारक द्वारा नामांकन फॉर्म में उल्लिखित पॉलिसी के लाभार्थी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।
  • विकलांगता के दावे के मामले में, बीमा राशि पॉलिसीधारक के बैंक खाते में जमा की जाएगी और मृत्यु के मामले में, पॉलिसी के लाभार्थी को मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा।

PMSBY Yojana के तहत सम्पर्क सूत्र

National Toll-Free – 1800-180-1111 / 1800-110-001
 
 
तो दोस्तों यहा इस पृष्ठ पर PMSBY Yojana In Hindi के बारे में बताया गया है अगर ये PMSBY Yojana In Hindi आपको पसंद आया हो तो इस पोस्ट को अपने friends के साथ social media में share जरूर करे। ताकि वे PMSBY Yojana In Hindi के बारे में जान सके। और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।
Top