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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) प्रधान मंत्री जन-धन योजना क्या है

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार का एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। जिसका उद्देश्य बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच का विस्तार करना है। यह वित्तीय समावेशन अभियान 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।

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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana क्या है

यह योजना 15 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। योजना का नारा “मेरा खाता, भाग्य विधाता” स्वाभिमान भारत सरकार का 2011 का एक अभियान था जिसका उद्देश्य बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाना है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य लगभग 59 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के नाम पर देश में 50 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं का लेखाजोखा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना मुख्य रूप से घरों को कवर करने पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य उन गांवों को कवर करना था, जिनमें 2000 से अधिक नागरिक थे, प्रधान मंत्री जन धन योजना का उद्देश्य उप-सेवा क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करके पूरे देश को कवर करना है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, अर्थात् एक बुनियादी बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन एक किफायती तरीके से। इस योजना के तहत, एक मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के बेनिफिट्स क्या है

पीएमजेडीवाई योजना के निम्नलिखित लाभ है :-

  • PMJDY योजना के तहत बैंक रहित व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है।
  • PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • PMJDY खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
  • PMJDY खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
  • पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है।
  • पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध हैं।
  • PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए पात्र हैं।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के लिए आवश्यक पात्रता एवं मापदंड

प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता निम्नलिखित शर्ते लागु होगी :-

  • सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास उसका पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिनमे आधार कार्ड प्रमुख है।
  • एक व्यक्ति जिसके पास भारतीय राष्ट्रीयता की स्थिति के प्रमाण के रूप में कोई वैध दस्तावेज नहीं है, वह भी जन धन योजना खाता खोल सकता है, बशर्ते संबंधित बैंक व्यक्ति पर आवश्यक पृष्ठभूमि की जांच करे और उसे ‘कम जोखिम’ के रूप में वर्गीकृत करे।
  • 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग भी देश भर के किसी भी बैंक में जन धन योजना खाता रखने के पात्र हैं।
  • नाबालिगों को जन धन खाते को संचालित करने के लिए अभिभावकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
  • नाबालिग भी रुपे कार्ड का उपयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से वे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं।
  • जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही एक बैंक के साथ एक बुनियादी बचत खाता है, वे अपने खातों को जन धन योजना खातों से आसानी से स्थानांतरित या लिंक कर सकते हैं ताकि बाद वाले द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकें।
  • व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का पहचान प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं जो राजपत्र अधिकारियों द्वारा विधिवत अधिकृत है, वे जन धन योजना खाता खोल सकते हैं।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत जीवन बीमा के लिए क्या शर्त है

PMJDY योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की सूची नीचे दी गई है :-

  • कोई भी व्यक्ति जिसने रुपे कार्ड से पहली बार 15.08.14 से 31.01.15 के बीच बैंक खाता खोला है।
  • व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • व्यक्ति से परिवार का मुखिया होने की अपेक्षा की जाती थी। यदि परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो परिवार के दूसरे कमाने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत इस शर्त पर कवर किया जाएगा।
  • व्यक्ति के पास एक रुपे कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा एक बायो-मीट्रिक कार्ड होना चाहिए, या कम से कम उसमे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • जीवन बीमा कवर तब तक रहेगा जब तक रुपे कार्ड वैध और प्रभावी है।
  • PMJDY की बीमा योजना के तहत, एक परिवार के केवल एक व्यक्ति को कवर किया जाएगा।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास कई कार्ड या बैंक खाते हैं, तो प्रति परिवार एक व्यक्ति के लिए केवल एक कार्ड पर लाभ लागू होगा।
  • बैंक खाता खुलते ही रिस्क कवर शुरू हो जाएगा।
  • पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक) के लिए जीवन बीमा 30,000 रुपये वैध होगा।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत दुर्घटना बीमा के लिए क्या शर्त है

पीएमजेडीवाई में पात्र व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भी प्रावधान है जोकि निम्न है :-

  • दुर्घटना बीमा दुर्घटना मृत्यु पर 1 लाख रुपये का भुगतान व्यक्ति के परिवार को करेगा।
  • RuPay कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से पहले कम से कम 90 दिन में एक बार सफल प्रयोग होना जरूरी है।
  • दुर्घटना की तारीख से पहले के गैर-वित्तीय ग्राहक-प्रेरित लेनदेन 90 भी स्वीकार किए जाएंगे।
  • लेन-देन किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, पीओएस आउटलेट, एटीएम, ई-कॉम आदि पर किया जाना चाहिए।
  • पात्र लेनदेन पर विचार करने के लिए दुर्घटना के दिन को भी शामिल किया जाएगा।
  • इंट्रा-बैंक और इंटर-बैंक दोनों चैनलों पर होने वाले लेनदेन पर भी विचार किया जाएगा।
  • दो या दो से अधिक खातों के मामले में, दुर्घटना कवर केवल एक खाते में उपलब्ध होगा।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत जो बीमा का लाभ नहीं उठा सकता

निम्नलिखित लोग PMJDY योजना के तहत बीमा कवर का लाभ नहीं उठा सकते :-

  • राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त, और उनके परिवार के सदस्यइस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं, या राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से धारित, चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त हों, और उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
  • कोई भी व्यक्ति जिसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य है, या सालाना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है, या उसकी आय और उसके परिवार के सदस्यों से स्रोत पर कर की कटौती की गई है वो भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकता।
  • आम आदमी बीमा योजना में शामिल कोई भी व्यक्ति जिसमें 48 व्यवसाय शामिल हैं, और उनके परिवार के सदस्य।
  • खाताधारक जिनके पास बैंक की किसी अन्य योजना से जीवन बीमा कवर है, उनके पास मौजूदा कवर या पीएमजेडीवाई कवर के बीच चयन करने का विकल्प है।
  • खाताधारक को केवल एक ही योजना का लाभ मिल सकता है।
  • कोई भी व्यक्ति जो पीएमजेडीवाई योजना की पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत बीमा के लिए क्लेम कैसे ले

नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :-

  • नॉमिनी द्वारा भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र।
  • मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड या बायोमेट्रिक कार्ड की सत्यापित प्रति भी संलगन करनी होगी।
  • मृतक व्यक्ति की बैंक पासबुक की सत्यापित कॉपी भी जमा करवानी होगी।
  • नामांकित व्यक्ति द्वारा सत्यापित उचित प्राधिकारी द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड या बायोमेट्रिक कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • मृतक के परिवार के मुखिया की स्थिति की जांच के लिए आवश्यक राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • आयु प्रमाण की सत्यापित प्रति – आधार कार्ड, जन्म रजिस्टर से उद्धरण, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता सूची या राशन कार्ड आदि।
  • AABY सदस्यता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, यदि उपलब्ध हो।
  • दावा प्रपत्र बैंक शाखा प्रबंधक, एलआईसी कार्यालयों या एलआईसी वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के लिए सम्पर्क सूत्र

PMJDY Mission Office Address :-
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana,

Department of Financial Services,

Ministry of Finance,

Room No. 106,

2nd Floor, JeevanDeep Building,

Parliament Street,

New Delhi-110001

Phone : 011-23361571 / 011-23748738

Email : missionfi@nic.in

For Technical / Website related
Phone : 011-23362782 / 011-23361571

Email : pmjdyit-dfs@nic.in

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के लिए फॉर्म यहां से डाउनलोड करे। 

 

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