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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ! PMJJBY योजना क्या है

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। जीवन कवर 2 लाख रुपये का 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होंगे और नवीकरणीय होंगे। इस योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपये के लिए है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख, किसी भी कारण से। प्रीमियम रु. 330 प्रति वर्ष जो योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ग्राहक के बैंक खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का कवरेज दायरा

पीएमजेजेबीवाई योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के पात्र होंगे। एक या अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक बचत बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधारकार्ड बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। पीएमजेजेबीवाई योजना व्यक्ति के बैंक खाते से ही जुडी होती है और इसका लाभ भी आपको बैंक खाते से ही मिलता है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए क्या-क्या आवश्यक है

  • इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 50 साल की आयु के बाद इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास किसी भी बैंक में एक बैंक खाता होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रीमियम का पैसा सीधे बैंक खाते से डेबिट किया जाता है।
  • यदि आपके पास एक से अधिक बैंक में खाते हैं, तो केवल एक बैंक खाते को ही इस योजना से जोड़ा जा सकता है।
  • प्रारंभ में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक कवर अवधि के लिए लॉन्च होने पर, ग्राहकों को 31 मई 2015 तक नामांकन करने और अपनी ऑटो-डेबिट सहमति देने की आवश्यकता होगी।
  • संभावित कवर के लिए देर से नामांकन 31 अगस्त 2015 तक संभव होगा, जो हो सकता है सरकार द्वारा विस्तारित भारत के अगले तीन महीनों के लिए, यानी 30 नवंबर, 2015 तक। जो बाद में शामिल हो रहे हैं।
  • वे व्यक्ति संभावित कवर के लिए पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के साथ, निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साथ ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं।
  • योजना, साल-दर-साल नवीकरणीय, किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल का जीवन बीमा है।
  • इस योजना में बैंक खाता बंद करने की स्थिति में, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  • इस योजना के तहत यदि खाते में कोई शेष राशि नहीं है, तो पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का लाभ कब नहीं मिलता

  • आवेदक की 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यह कवर समाप्त हो जाता है।
  • बैंक में खाता बंद करने पर या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी होने पर भी इस योजना का कवर नहीं मिलता।
  • यदि कोई सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक तक ही सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
  • यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।
  • सहभागी बैंक प्रीमियम राशि की कटौती उसी महीने करेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, अधिमानतः हर साल मई में, और बीमा कंपनी को देय राशि उसी महीने में भेज दी जाएगी।
  • बचत खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। बैंक इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं देगा।
  • यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो योजना की सदस्यता योजना में शामिल होने की तिथि से रद्द मानी जाएगी और उसके संबंध में भुगतान किया गया सभी प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए कौन अप्लाई कर सकता है

  • सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक का किसी भी बैंक में एक बचत खाता अनिवार्य है।
  • आवेदक का बैंक खाते में आधार कार्ड भी जुड़ा हुआ होना चाहिए।
  • संयुक्त खाताधारकों के मामले में, सभी धारक योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • Applicant’s Aadhar card
  • Identity Card
  • Bank Account Passbook
  • Mobile Number
  • Passport Size Photo

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए प्रीमियम राशि

इस योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारक को हर साल 330 रूपये का प्रीमियम जमा करना होगा । जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सहित लगभग सभी आय समूहों से जुड़े सभी नागरिको के लिए प्रीमियम की किफायती दर उपलब्ध है | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के तहत बीमा कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक होगा । PMJJBY में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है ।

  • Insurance premium to LIC/Insurance company :– 289/- Rs
  • Reimbursement of Expenses for BC/Micro/Corporate/Agent :– 30/- Rs.
  • Reimbursement of Administrative Fee of Participating Bank :– 11/- Rs.
  • Total Premium :- 330/- Rs. only

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लाभ

  • यह योजना पॉलिसीधारक की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करती है।
  • यह एक जीवन बीमा योजना है और केवल आकस्मिक मृत्यु में लाभ प्रदान करती है।
  • प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में क्लेम कैसे ले

  • पॉलिसीधारक के निधन पर, दावे का निपटान एलआईसी के संबंधित पेंशन और समूह योजना कार्यालय/यूनिट द्वारा किया जाएगा।
  • पॉलिसी के नॉमिनी को पॉलिसीधारक के बैंक से संपर्क करना होगा, जो पीएमजेजेबीवाई योजना से जुड़ा हुआ है।
  • नामांकित व्यक्ति के पास पॉलिसीधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद जमा करनी होगी। इसे बैंक से प्राप्त किया जा सकता है या वित्त मंत्रालय के एलआईसी, बैंक, जन सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
  • नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद जमा करनी होगी। इसे बैंक से प्राप्त किया जा सकता है या वित्त मंत्रालय के एलआईसी, बैंक, जन सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
  • नॉमिनी को क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी के बैंक अकाउंट के कैंसल चेक की ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करनी होगी, अगर नहीं तो उसे पॉलिसीधारक के सेविंग बैंक अकाउंट का बैंक विवरण देना होगा जो इससे जुड़ा हुआ है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए अप्लाई कैसे करे

  • सबसे पहले आपको PMJJBY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा।
  • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको उस बैंक में जमा करवाना होगा जहां पर आपके सक्रिय बचत बैंक खाता खुला होगा ।
  • इसके बाद योजना में शामिल होने की एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि के ऑटो-डेबिट जमा करे। सहमति दस्तावेज को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

PMJJBY Yojana के तहत सम्पर्क सूत्र

National Toll-Free – 1800-180-1111 / 1800-110-001
 
 
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