Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रु (यूएस $84) तक मिलेगा। 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ रु (US$11 बिलियन) प्रति वर्ष है और यह दिसंबर 2018 से प्रभावी है। प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष 6000 रु का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा और सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा यह भारत में पहली बार हुआ और लाखों किसानों को इसका लाभ मिला।
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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna क्या है
किसान परिवारों की आय बढ़ाने की दृष्टि से सरकार एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है, जिसका नाम है “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)”। यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किश्त वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराई जानी है। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna का उद्देश्य क्या है
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है :-
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- छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है।
- PM-KISAN योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में SMF की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
- यह उन्हें इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगा और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
- सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने पीएम-किसान शुरू किया है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna के लिए आवश्यक पात्रता एवं मापदंड
- इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए।
- डेटाबेस में भूमि के मालिक का नाम, और लिंग कि वह स्त्री है या पुरुष।
- आवेदक की भूमि के सभी कागजात पुरे होने चाहिए।
- सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जनजाति)।
- आवेदक का आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि।
- भूमि अभिलेख विवरण।
- जन धन बैंक खाता संख्या, आधार और मोबाइल नंबर पात्र लाभार्थियों और अक्षम दावेदारों की पहचान करने में मदद करेगा।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसलिए किसानों को देश का नागरिक होना चाहिए।
- जोत के बावजूद सभी किसान पात्र हैं।
- योजना के तहत पात्र बनने के लिए भूमि जोत किसानों के नाम होनी चाहिए।
- भूमि का स्थान मूल्यांकन नहीं करता है कि भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या नहीं।
- सूक्ष्म जोत को भी पात्र बनाया गया है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस
- किसानो की ज़मीन के कागज़ात
- जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
- गिरदावरी
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna का लाभ जिसे नहीं मिलेगा
आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।
- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के तहत जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) /ग्रुप डी कर्मचारी)।
- उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000/- या अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं।
- पट्टेदार भूमि धारक पात्र नहीं हैं अर्थात काश्तकार किसान।
- जो भूमि कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाती है वह पात्र नहीं है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna के लिए सम्पर्क सूत्र
Scheme Related |
Shri Sanjay Agarwal Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi 110001. |
Shri Vivek Agarwal, Additional Secretary & CEO-PM KISAN, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi 110001. |
Fund Transfer Related |
Shri G. Srinivas, Additional Secretary & Financial Advisor, Krishi Bhawan, New Delhi 110001. |
ICT Related |
Dr Ranjna Nagpal, Deputy Director General, National Informatics Centre. |
Contact Details of State Nodal Officers |
PM-KISAN Help Desk |
PM-Kisan Helpline No: 011-24300606,155261 |
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