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Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana ! लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई 2007 को किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा सहित छह अतिरिक्त राज्यों में विस्तार किया गया। यह 7 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana क्या है

लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त, मुख्य पहल बालिकाओं के लिंगानुपात, शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना था। योजना की समग्र सफलता के बाद, अन्य राज्यों ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिए इसे अपनाया और लागू किया। बालिकाओं के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच एवं उनके लिंग अनुपात में सुधार के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसके बाद 6 अन्य राज्यों ने भी इस योजना को अपने यहां लागू किया। इस योजना का उद्देश्य लोगों में बालिकाओं के प्रति स्नेह, उनके शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana की विशेषताएं

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल करती है।
  • इस योजना के तहत पंजीकृत सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्चों से लाभान्वित किया जाएगा ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके।
  • लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार की ओर से बेटी के जन्म से (रजिस्ट्रेशन) अगले पांच साल तक हर साल 6,000 रुपये उसके नाम से जमा किये जाते हैं।
  • इस स्कीम के तहत सरकार हर साल 6000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) खरीदती है और इसे समय-समय पर रिन्यू करती रहती है।
  • कुल मिलाकर 30,000 रुपये बालिका के नाम से जमा किये जाते हैं।
  • लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
  • 11वीं कक्षा में दाखिले के समय उसे 7500 प्राप्त होंगे।
  • जब बालिका की आयु 21 साल हो जाएगी तो उसे 1 लाख की राशि से ज्यादा का भुगतान किया जायेगा।
  • आवेदक के परिवार को उसकी शादी के लिए 1 लाख रूपये सरकार रुपये प्रदान करती है।
  • 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana के लिए आवश्यक पात्रता

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए लड़कियों के माता-पिता उस प्रदेश के मूल निवासी हों जहाँ यह योजना लागू है और आयकरदाता न हों ।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जन्म के पहले वर्ष में बालिका का नामांकन करना अनिवार्य है।
  • बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।
  • यह लाभ दो लड़कियों को मिलता है लेकिन अगर दो बहनें जुड़वा है तो तीसरी बेटी को भी इसका लाभ मिलेगा।
  • यह पैसा तभी जारी किया जाता जब बालिका की शादी 18 साल से कम आयु में ना हुई हो।
  • लाडली लक्ष्मी योजना में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग अपना नामांकन करा सकते हैं।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अगर किसी परिवार ने संतान गोद ली है, तो वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • जिन माता–पिता ने दो जीवित बच्चों के बाद एक लड़की को गोद लिया है, उन्हें लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
  • उन्हें एक आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और माता पिता आयकर का भुगतान नहीं करते हाें।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या के साथ संलग्न आवेदक की पासबुक की फोटोकॉपी।
  • पहचान प्रमाण- आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड
  • लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें :-

  • सबसे पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना की ऑनलाइन वेबसाइट http://ladlilaxmi.mp.gov.in/OnlineApplication.aspx  पर जाये।
  • उसके बाद होम पेज पर आवेदन का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करे।
  • इस पर तीन विकल्प हैं- लोक सेवा प्रबंधन, आम जनता और परियोजना अधिकारी।
  • इन तीनो में से “सामान्य जनता” का चयन करें और क्लिक करें
  • फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और भरें। आवेदन करने के लिए “सहेजें” पर क्लिक करें
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को संलग्न करना होगा और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए फॉर्म भेजने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा।

Pradhan Mantri Ladli Laxmi Yojana के लिए सम्पर्क सूत्र

Directorate of Women and Child Development Department, M.P.

Vijayaraje Vatsalya Bhavan,

Plot No 28 A, Arera Hills,

Bhopal, Madhya Pradesh 462011

Phone :- Commissioner :- 0755-2550910

MIS :- 0755-2550911

Establishment :- 0755-2550922

Fax :- 0755-2550912

Email :- mpwcdmis@gmail.com

 

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