Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana ! प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है।Yojna by Chote Udyog - September 2, 20210 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2003 की सफलता और लोकप्रियता के आधार पर, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 योजनाओं, और अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ सुरक्षा के लिए, जैसा कि वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 8% की सुनिश्चित पेंशन की एक सरलीकृत योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसे ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ लागू की जा रही है। योजना के अनुसार, प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर न्यूनतम खरीद मूल्य 1, 50,000 रूपये न्यूनतम पेंशन के लिए 1000 रूपये प्रति माह से अधिकतम खरीद मूल्य 750000 रुपये की अधिकतम पेंशन के लिए। 5,000 रूपये प्रति माह, ग्राहकों को मासिक देय 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत दर के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।Table of Contents Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana क्या हैPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लाभPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana की विशेषताएंPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए आवश्यक पात्रताPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत मिलने वाली पेंशनPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत पेंशन भुगतान का तरीकाPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana में सरेंडर वैल्यूPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत पालिसी में लोनPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए अप्लाई कैसे करेPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए सम्पर्क सूत्रPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana क्या हैप्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से शुरू की गई एक सब्सिडी वाली पेंशन योजना है। यह सरकार समर्थित पेंशन योजना है जो बुजुर्गों को पेंशन योजना का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करती है। यह भारत के एलआईसी के माध्यम से विशेष रूप से उपलब्ध है। आप इस पॉलिसी को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी एलआईसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या इस पॉलिसी को खरीदने के लिए उनकी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। PMVVY नीति इसमें अद्वितीय है; यह आपके निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है। पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए नियमित अंतराल पर निश्चित पेंशन के रूप में रिटर्न का भुगतान किया जाता है। यह पॉलिसी पेंशनभोगी के परिवार को अतिरिक्त आश्वासन देते हुए परिपक्वता लाभ और मृत्यु लाभ के साथ भी आती है। इसे शुरू में 4 मई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक घोषित किया गया था। इसे हाल ही में 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लाभप्रधान मंत्री वय वंदना योजना के लाभ निम्नलिखित हैं :-इस योजना को GST से छूट दी गई है।इस योजना शुरू में वर्ष 2020-21 प्रति वर्ष के लिए 7.40% प्रति वर्ष की वापसी की सुनिश्चित दर प्रदान करती है और उसके बाद हर साल रीसेट की जाती है।यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, योजना 7.40% प्रति वर्ष की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी।इस योजना में पेंशन सुनिश्चित दर 31 मार्च, 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी।इस योजना के तहत पेंशन 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान, खरीद के समय पेंशनभोगी द्वारा चुनी गई मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार देय है।इस योजना में अधिकतम पेंशन की सीमा एक पूरे परिवार के लिए है, परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे।यह योजना स्वयं या जीवनसाथी की किसी भी गंभीर / लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले बाहर निकलने की भी अनुमति देती है। ऐसे समय से पहले बाहर निकलने पर, खरीद मूल्य का 98% वापस कर दिया जाएगा।10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा।3 पॉलिसी वर्षों के बाद खरीद मूल्य के 75% तक ऋण की अनुमति दी जाएगी।ऋण ब्याज की वसूली पेंशन की किश्तों से तथा ऋण की वसूली दावा राशि से की जाएगी।10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।गारंटीकृत ब्याज और अर्जित वास्तविक ब्याज और प्रशासन से संबंधित खर्चों के बीच अंतर के कारण होने वाली कमी को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana की विशेषताएंप्रधानमंत्री वय वंदना योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :-प्रधानमंत्री वय वंदना योजना केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है।यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिए निश्चित लाभांश के साथ एक पेंशन फंड है।एक निवेशक के रूप में, आप पीएमवीवीवाई में निवेश करने में सक्षम हैं।PMVVY में प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख और PMVVY के लिए अधिकतम मासिक पेंशन रु. 9250 प्रति वरिष्ठ नागरिक। इस प्रकार, यदि दोनों भागीदारों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम मासिक पेंशन 18,500 रुपये के पारिवारिक योगदान के साथ 30 लाख रूपये।PMVVY में पहले की तुलना में कम निवेश ब्याज दर होगी।यह योजना 10 वर्षों के लिए वैध है।वित्तीय वर्ष 20-21 से 31 मार्च 2021 तक किए गए निवेश के लिए, सरकार ने 10 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज दर 7.4% प्रति माह यानी 7.66% प्रति वर्ष देय होने की घोषणा की है।2021-22 और 2022-23 में किए गए निवेश के लिए, सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में PMVVY की ब्याज दर की घोषणा करेगी।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए आवश्यक पात्रतासबसे पहले आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए।आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।पॉलिसी अवधि 10 वर्ष के लिए है।वरिष्ठ नागरिक को लाभ 15 लाख से अधिक नहीं होगा।पॉलिसी में नामांकन करने की कोई सीमा नहीं है।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्डवोटर कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंसबैंक अकाउंट पासबुकपासपोर्ट साइज फोटोमोबाइल नंबर, ईमेल आईडीPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत मिलने वाली पेंशन1. न्यूनतम पेंशन :- 1,000/- प्रति माह 3,000/- प्रति तिमाही6,000/- प्रति छमाही12,000/- प्रति वर्ष2. अधिकतम पेंशन :- 9,250/- प्रति माह27,750/- प्रति तिमाही55,500/- प्रति अर्ध-वर्ष1,11,000/- प्रति वर्षPradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत पेंशन भुगतान का तरीकाप्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पेंशन भुगतान के तरीके मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक हैं। पेंशन भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा। पेंशन की पहली किश्त खरीद की तारीख से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद पेंशन भुगतान के तरीके पर निर्भर करती है यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक। इसके तहत पॉलिसी की खरीद सरकारी सब्सिडी वाली योजना के लिए अद्वितीय की आवश्यकता है। इस योजना में आधार संख्या सत्यापन जरूरी है।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana में सरेंडर वैल्यूयदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत भुगतान नहीं कर पा रहा है। या फिर किसी वजह से पैसों की जरूरत है और वह यह योजना छोड़ना चाहता है। तो इस स्थिति में भुगतान की हुई रकम का 98% राशि लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है। इस स्थिति में आप 15 दिन के अंदर अगर पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी है और 30 दिन के अंदर यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हैं आप इसे वापस कर सकते हैं। वापसी करने पर आपके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि आपको प्रदान कर दी जाएगी।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत पालिसी में लोनप्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिकतम ऋण जो दिया जा सकता है वह खरीद मूल्य का 75% होगा। ऋण राशि के लिए वसूले जाने वाले ब्याज की दर आवधिक अंतराल पर निर्धारित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से देय। पॉलिसी के तहत देय पेंशन राशि से ऋण ब्याज की वसूली की जाएगी। पॉलिसी के तहत पेंशन भुगतान की आवृत्ति के अनुसार ऋण ब्याज अर्जित होगा और यह पेंशन की नियत तारीख को देय होगा। तथापि, बकाया ऋण की वसूली दावा राशि से निकासी के समय की जाएगी।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए अप्लाई कैसे करेPMVVY योजना की सदस्यता आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीको से ले सकते है :- 1. Online Process :-इसके लिए सबसे पहले आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/Home पर जाना होगा।इस होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।इसके पश्चात् आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम पता ,आधार नंबर आदि भरना होगा।सभी जानकारी भरने के पश्चात् आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा और फिर आखिर में सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।2. Offline Process :-एलआईसी की किसी भी शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करें।विधिवत आवेदन पत्र भरें।सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करके विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें।Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के लिए सम्पर्क सूत्रAddress of LIC Central Office :- Life Insurance Corporation Of IndiaCentral Office‘Yogakshema’Jeevan Bima MargNariman PointMumbai 400021Phone Help Line Contact LIC Call Center at +91-022 6827 6827Yojanaतो दोस्तों यहा इस पृष्ठ पर Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के बारे में बताया गया है अगर ये Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana आपको पसंद आया हो तो इस पोस्ट को अपने friends के साथ social media में share जरूर करे। ताकि वे Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के बारे में जान सके। और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।