Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana ! प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना।Yojna by Chote Udyog - August 29, 2021August 29, 20210 Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है।प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, कार्यकर्ता की मासिक आय 15,000 रूपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत, ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3,000 रूपये प्रति माह प्राप्त होगी। हालांकि, योजना का लाभ उठाने के लिए, श्रमिकों को 55 रूपये मासिक (18 वर्ष की आयु के लिए) का योगदान करना होगा और यह उम्र के अनुसार बदलता रहता है। एक वर्ष के लिए अधिकतम योगदान 2400 रूपये (प्रति माह 200 रुपये) से अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा, यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है। Table of Contents Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana क्या हैPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana की विशेषताएंPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए पात्रताPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana का उद्देश्यPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए सम्पर्क सूत्रPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana क्या हैप्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन एक केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर पर काम करने वाले, स्वयं के खाते के कर्मचारी, कृषि श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं। , निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में। देश में ऐसे 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana की विशेषताएंMinimum Assured Pension :- पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।Family Pension :- पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।Enrolment Procedure :- असंगठित कामगार को अपने नजदीकी कॉमन में जाना होगा सेवा केंद्र (सीएससी) और स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार कार्ड और बचत बैंक / जनधन खाता संख्या का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करें। बाद में, सुविधा प्रदान की जाएगी जहां यूडब्ल्यू पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर भी जा सकता है या कर सकता है मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और आधार संख्या/बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या का उपयोग करके स्व-प्रमाणन के आधार पर स्व-पंजीकरण करें।Enrolment Agencies :- देश में नामांकन सभी सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा।Facilitation Centres :- राज्य और केंद्र सरकार के सभी श्रम कार्यालय, सभी शाखाएं एलआईसी के कार्यालय, ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालय पूरी जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। असंगठित श्रमिक (यूडब्ल्यू) योजना, इसके लाभों और होने की प्रक्रिया के बारे में उनके सुविधा डेस्क / हेल्प डेस्क पर पीछा किया।Fund Management :- पीएम-एसवाईएम मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। श्रम और रोजगार और भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी के माध्यम से लागू किया गया ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी)। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार।Exit And Withdrawal :- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) मृत्यु हो गई है, तो उसके पति / पत्नी नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के हकदार होंगे। Default :- यदि किसी ग्राहक ने अंशदान का लगातार भुगतान नहीं किया है, तो उसे करने की अनुमति दी जाएगी। जुर्माना शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके उसके योगदान को नियमित करें,Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए पात्रतासबसे पहले आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।आवेदक को एक असंगठित कार्यकर्ता (UW) होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदनकर्ता की मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।आवेदक को संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPF/NPS/ESIC की सदस्यता) नहीं होना चाहिएआवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजआवेदक का आधार कार्डवोटर कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंसबैंक अकाउंट पासबुक/जन-धन खातापासपोर्ट साइज फोटोमोबाइल नंबर, ईमेल आईडीPradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana का उद्देश्यइस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है। ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके। और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने, पीने, कपड़ो, दवाई, इत्यादि की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद पा सकता है।यह योजना सभी असंघठित मजदूरों के लिए शुरू की गई है। पीएम श्रम-योगी मानधन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी मजदूरों को सरकार द्वारा पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3,000 रुपये की धनराशी दी जाएगी। एक निश्चित समय के बाद, लाभार्थियों को इस योजना के तहत हर माह पेंशन मिलेगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है गरीब लोगो के लिए।Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेसबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/shramyogi पर जाना होगा।इसके बाद होम पेज पर “Click Here To Apply Now” लिंक पर क्लिक करेंउसके बाद आपको Self Enrolment का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें और आगे बढ़े।अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और Proceed बटन पर क्लिक करें।अब आपको आवेदक का नाम, ईमेल ID, कैप्चा कोड भरने के बाद, OTP के माध्यम से आगे बढ़े।इसके बाद आपको बाकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंटआउट लेना न भूले।Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के लिए सम्पर्क सूत्रHelpline :- 1800 267 6888 E-Mail :- vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in Yojanaतो दोस्तों यहा इस पृष्ठ पर Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के बारे में बताया गया है अगर ये Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana आपको पसंद आया हो तो इस पोस्ट को अपने friends के साथ social media में share जरूर करे। ताकि वे Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana के बारे में जान सके। और नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे।